एडमिशन न देने पर बताना होगा कारण
अगर किसी वजह से ईडब्ल्यूएस के लिए आवेदन करने वाले छात्र को एडमिशन नहीं दिया जाता तो उसका कारण स्कूल को बताना होगा. ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत प्ले स्कूल में एडमिशन लेने के मामले में छात्र के घर से स्कूल की दूरी संबंधी वही नियम लागू होंगे जो एंट्री लेवल क्लासेस में राइट टु एजुकेशन 09 के माध्यम से लागू होते हैं. अगर ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत आने वाले आवेदनों की संख्या मौजूदा सीटों से अधिक होती है तो ‘ड्रॉ ऑफ लॉट्स’ प्रक्रिया द्वारा चयन किया जाएगा. ये प्रक्रिया अभिभावकों की मौजूदगी में होगी.
ये भी होगा नियम
इसके अलावा, स्कूलों को सभी अभिभावकों को बताना होगा कि ‘ड्रॉ ऑफ लॉट्स’ प्रक्रिया किस तारीख को होगी. ‘ड्रॉ ऑफ लॉट्स’ प्रक्रिया को अंतिम रूप देते समय पांच अभिभावकों का हस्ताक्षर होना जरूरी होगा. ‘ड्रॉ ऑफ लॉट्स’ प्रक्रिया की सभी दस्तावेज भविष्य के लिए सुरक्षित रखना जरूरी है. एडमिशन के लिए कोई भी स्कूल, पैरेंट्स का इंटरव्यू, काउंसलिंग, लिखित या मौखिक परीक्षा नहीं ले सकता. दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के नवंबर 2014 के निर्णय को लागू किया है.
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